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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इंटेल पर लगाया 27.38 करोड़ का जुर्माना

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने वैश्विक टेक कंपनी Intel Corporation पर भारत-विशिष्ट वारंटी नीति लागू करने के मामले में 27.38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 27 के तहत पारित किया गया।
📌 क्या था मामला?
यह मामला Matrix Info Systems Pvt. Ltd. द्वारा दायर शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 25 अप्रैल 2016 से इंटेल ने भारत में बॉक्स्ड माइक्रो प्रोसेसर (BMP) के लिए वारंटी नीति बदल दी थी। नई नीति के अनुसार, केवल भारत में अधिकृत वितरकों से खरीदे गए उत्पादों पर ही वारंटी लागू होती थी।
⚖️ आयोग की प्रमुख टिप्पणियां
सीसीआई ने पाया कि:
- इंटेल भारत में डेस्कटॉप बॉक्स्ड माइक्रोप्रोसेसर बाजार में प्रमुख स्थिति रखती है।
- भारत-विशिष्ट वारंटी नीति अन्य देशों की तुलना में भेदभावपूर्ण थी।
- इस नीति से समानांतर आयातकों और उपभोक्ताओं के विकल्प सीमित हुए।
- भारतीय ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
💰 आठ साल तक लागू रही नीति
आयोग ने माना कि यह नीति लगभग आठ वर्षों तक लागू रही। औसत प्रासंगिक कारोबार पर 8% की दर से जुर्माना निर्धारित किया गया, जिसे कुछ राहत कारकों को ध्यान में रखते हुए घटाकर 27.38 करोड़ रुपये किया गया। उल्लेखनीय है कि इंटेल ने 1 अप्रैल 2024 से यह नीति वापस ले ली थी।
📢 आगे क्या?
सीसीआई ने इंटेल को निर्देश दिया है कि वह विवादित नीति वापस लेने की व्यापक सार्वजनिक घोषणा करे और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे।



