आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को सोमवार को क्रिमिनल डिफेमेशन नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को 20 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया है कि 5 अक्टूबर 2023 को बांसुरी स्वराज ने एक टीवी इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। जैन के मुताबिक, बांसुरी स्वराज ने दावा किया था कि “ईडी द्वारा उनके घर से 3 करोड़ रुपये नकद, 1.8 किलो सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं।”
जैन का कहना है कि यह बयान न केवल झूठा और दुर्भावनापूर्ण था, बल्कि उनकी सार्वजनिक छवि को खराब करने के इरादे से दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बांसुरी स्वराज ने उन्हें भ्रष्ट और धोखेबाज बताते हुए बदनाम करने की कोशिश की।
20 दिसंबर को सुनवाई
कोर्ट ने आदेश दिया है कि 20 दिसंबर को बांसुरी स्वराज पेश हों। इस दिन सत्येंद्र जैन और उनके दो गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बांसुरी स्वराज व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से पेश हो सकती हैं।
पहले भी जारी हुआ था नोटिस
इससे पहले रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बांसुरी स्वराज को सत्येंद्र जैन की याचिका पर सिविल डिफेमेशन नोटिस जारी किया था। यह नोटिस भी 5 अक्टूबर 2023 के इंटरव्यू को लेकर था, जिसमें जैन ने बांसुरी पर अपमानजनक टिप्पणी करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था।
जैन के आरोप
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बांसुरी स्वराज ने ईडी की रेड का हवाला देते हुए झूठे दावे किए।
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उन्हें भ्रष्ट और धोखेबाज बताया।
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उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने का आरोप।
बांसुरी स्वराज का पक्ष
अब तक बांसुरी स्वराज की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
सत्येंद्र जैन और बांसुरी स्वराज के बीच यह मामला राजनीतिक और कानूनी तकरार का बड़ा मुद्दा बन गया है। अब सभी की नजरें 20 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां दोनों पक्ष अपनी बात कोर्ट में रखेंगे।
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