दिल्ली

Pooja Khedkar Case: दिल्ली हाईकोर्ट से फर्जी IS पूजा खेडकर को बड़ा झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पूजा खेडकर के खिलाफ सिविल सेवा परीक्षा में कथित धोखाधड़ी और ओबीसी-दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ उठाने का मामला दर्ज है।
दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और अवैध रूप से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का लाभ लेने का आरोप शामिल है। इस मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति चंदर धारी सिंह की पीठ ने 27 नवंबर, 2024 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने इस बीच पूजा को अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की थी, जो अब तक बढ़ा दी गई है।

पूजा खेडकर की ओर से अधिवक्ता बीना माधवन ने दलील दी कि वह जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगी और हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक संजीव भंडारी के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि जांच जारी है और इस मामले में महत्वपूर्ण पहलुओं की गहनता से जांच की जरूरत है।
पुलिस का तर्क था कि खेडकर के खिलाफ साजिश का हिस्सा होने की आशंका है और हिरासत में पूछताछ से कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हो सकता है। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि साजिश के कुछ हिस्सों की अभी भी गहन जांच की जा रही है, जिसके लिए पूजा की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

इस बीच, अदालत ने अंतिम आदेश तक पूजा को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन अग्रिम जमानत अर्जी पर निर्णय नहीं दिया गया है। मामले की सुनवाई अब भी जारी है और न्यायिक प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।

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