कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और दोषी को और अधिक सजा दिलाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए इस जघन्य अपराध में संजय रॉय ने महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की थी। सियालदह कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए और अधिक कड़ी सजा की मांग की है। राज्य सरकार ने यह अपील कोलकाता हाईकोर्ट में की है, जिसे जस्टिस देवांशु भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने मंजूर कर लिया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले में सियालदह कोर्ट के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि जांच को जबरन कोलकाता पुलिस से छीन लिया गया था और यदि यह पुलिस के पास रहता तो दोषी को मृत्युदंड मिलती। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पुलिस ने कई ऐसे मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित की है, जिसमें उन्हें लगता है कि न्याय नहीं हुआ।
कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, और यह मामला मीडिया में भी काफी चर्चा का विषय बना था। न्यायाधीश अनिर्बान दास ने इस अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं माना, जिससे मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकी।
Back to top button