लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शत्रु संपत्ति को कब्जाने के आरोप में दोनों की जमानत मंजूर कर दी। यह मामला तब सामने आया था जब दोनों पर आरोप था कि उन्होंने शत्रु संपत्ति के कब्जे की कोशिश की थी, जिससे संबंधित केस दर्ज किया गया था। जमानत मिलने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह निर्णय उनके पक्ष में न्याय की जीत है। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित मामला चलाया गया था। जमानत के फैसले ने यह साबित कर दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा।
यह मामला शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत था, जिसमें आरोप था कि आजम खान और उनके बेटे ने विवादित शत्रु संपत्ति को अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि, दोनों ने इन आरोपों को झूठा और राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों की जमानत स्वीकार कर ली और उन्हें राहत दी। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए यह जमानत का आदेश एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक विवादों में घिरे आजम खान के लिए यह राहत एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में और क्या विकास होता है। जमानत मिलने के बाद, दोनों नेताओं ने न्यायपालिका के प्रति अपना विश्वास जताया और कहा कि वे आगे भी न्याय के मार्ग पर चलते रहेंगे।
