निश्चय टाइम्स लखनऊ। मार्च महीना खत्म होने वाला है और नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह 1 अप्रैल 2025 भी कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। इन बदलावों का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर आप के बैंक खाते तक पर पडने वाला है। वहीं अगर आप एसबीआई समेत अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इससे जुड़े नियमों में भी चेंज होने वाला है। आइए जानते हैं पहली अप्रैल लागू होने वाले इन बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से
फरवरी में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025.26 में इनकम टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए गए थे। इसके तहत अब 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स को खत्म कर दिया गया है। संसद में अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इसका मकसद घरेलू खपत को बढ़ाना और निवेश में बढ़ोतरी करना है। न्यू रिजीम की नई स्लैब्स के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। 12 लाख रुपये की सीमा के ऊपर इनकम पर पूरी तरह टैक्स लगेगा। कोई रिबेट बेनेफिट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स स्लैब्स को और आकर्षक बनाया है।
डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम
डिविडेंड से होने वाली कमाई पर टीसीएस सीमा को सरकार ने 5000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रति वित्तवर्ष कर दिया है।
म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट से जुड़े नियम सख्त होंगे। अब यूजर्स को केवाईसी और नॉमिनी विवरण को सत्यापित करना होगा। ऐसा न करने से अकाउंट फ्रिज हो सकता है। इस संबंध में मार्केट रेगुलेटर सेबी से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को निर्देश भी जारी किया है।
टैक्स से जुड़े नए नियम होंगे होंगे
विदेशी ट्रांजेक्शन पर आरबीआई की लिब्रलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के लिए टीसीएस लिमिट बढ़ने वाली है। इसे 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।
स्पेसिफिक फाइनेंशियल इन्स्टिट्यूशन से एजुकेशन लोन के लिए टीसीएस कटौती को हटाने का फैसला सरकार ने लिया है।
मकान मालिकों के लिए रेंट से हुई कमी पर टीडीएस कटौती की सीमा को 2.4 लाख रूपये से बढ़ाके 6 लाख रुपये प्रति वित्तवर्ष कर दिया गया है।
1 अप्रैल से पुरानी कर व्यवस्था जैसे कि 80सी छूट का लाभ उठाने के लिए अलग से आवेदन करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट रहेगी।
नया टैक्स स्लैब लागू होगा। जिसके तहत 12 लाख रुपये की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों को 75 हजार रुपये टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा।
एफडी से जुड़े नए नियम
वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलने वाली है। टीडीएस कटौती बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। इससे पहले यह 50000 रुपये थाए लेकिन 1 अप्रैल से टीडीएस कटौती 1 लाख रुपये होगी। मतलब अब सीनियर सिटीजन को फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग सीपोजित से मिलने वाले 1 लाख रुपये तक ब्याज के इनकम पर टीडीएस नहीं लगेगा।
Author: Sweta Sharma
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