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नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा को 20 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया कठोर फैसला

दिल्ली-हिमाचल ले जाकर किया था शोषण, POCSO कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

बरेली जिले के देवरनियां थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग साली के साथ बहलाकर दिल्ली और हिमाचल ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर सख्त सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 30 मई 2022 को थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि उसका दामाद उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। काफी तलाश के बावजूद बेटी का कोई सुराग नहीं मिला।

बाद में पीड़िता ने बयान में बताया कि आरोपी जीजा ने उसे फोन कर फनसिटी घूमने का झांसा दिया और जब वह राजी हो गई तो वह घर आकर उसे बिना घरवालों को बताए ले गया। रास्ते में उसकी मर्जी के खिलाफ बस में बैठाकर दिल्ली और फिर हिमाचल प्रदेश ले गया, जहां किराए पर कमरा लेकर दो दिन तक उसका शारीरिक शोषण किया।

जब आरोपी को पता चला कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो उसने अपने भाइयों को बुलाकर पीड़िता को 10 दिन बाद घर भिजवा दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने सात गवाह पेश किए, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई।

Sweta Sharma
Author: Sweta Sharma

I am Sweta Sharma, a dedicated reporter and content writer, specializes in uncovering truths and crafting compelling news, interviews, and features.

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