इंडियाकोर्ट

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, अब अगला CJI देखेंगे मामला

13 मई को रिटायर होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, संवैधानिक चुनौती पर अब बीआर गवई की अगुआई में सुनवाई

नई दिल्ली – वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 15 मई तय की है, जब न्यायमूर्ति बीआर गवई के समक्ष यह मामला रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि जस्टिस बीआर गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, और मौजूदा CJI जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं।

इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ — जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे — ने कानून के दो प्रमुख प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह आश्वासन भी लिया था कि 5 मई तक वह वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं करेगी और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति की जाएगी।

केंद्र सरकार की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया था कि बिना सुनवाई के कानून पर रोक न लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने केंद्र के इस अनुरोध पर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं दिया, बल्कि मामला अगली बेंच को सौंपने का निर्णय लिया।

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