उत्तर प्रदेश

विद्युत विभाग में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक

लोकहित में लिया गया निर्णय, यूपी की सभी बिजली कंपनियों पर लागू होगा आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य के विद्युत विभाग में आगामी छह माह के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल को पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया है। यह आदेश ‘उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966’ के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में बिजली जैसी आवश्यक सेवा को बाधित होने से रोकना है। शासन की ओर से बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसमें साफ तौर पर उल्लेख है कि बिजली विभाग से जुड़ी सभी इकाइयों और कंपनियों में किसी भी प्रकार की हड़ताल अगले छह महीनों तक प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश जनहित और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

इस अधिसूचना के दायरे में निम्नलिखित संस्थाएं और निगम शामिल हैं:

  • उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL)

  • उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL)

  • उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPTCL)

  • कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (KESCO)

  • मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL, PuVVNL, PVVNL, DVVNL)

  • यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

राज्य सरकार का मानना है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल से जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाएं, उद्योग, और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए यह कदम रोकथामात्मक और पूर्व-सावधानीपूर्ण उपाय के रूप में उठाया गया है। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में विद्युत विभाग में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल और कार्य बहिष्कार के मामले सामने आते रहे हैं, जिससे कई बार राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी।

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