नैनीताल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे दी है।
हाईकोर्ट में आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि सरकार निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंचायत चुनाव संपन्न करा सकती है।
इस मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने पंचायत चुनावों में आरक्षण, परिसीमन और प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर आपत्ति जताई थी। वहीं, राज्य सरकार ने अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव कराना अनिवार्य है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। यह फैसला राज्य सरकार के लिए एक संवैधानिक राहत माना जा रहा है, जिससे गांवों में लोकतांत्रिक ढांचा सुदृढ़ होगा।
Author: Sweta Sharma
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