उत्तर प्रदेशगोंडा

कोर्ट आदेश की अवहेलना: गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा 29 जुलाई को तलब

निश्चत टाइम्स, गोंडा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदेश की अवहेलना के मामले में गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा को अवमानना के आरोप में तलब किया है। अदालत ने उन्हें 29 जुलाई को सुबह 11:30 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने याची सईद अहमद की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने गिर्द गोंडा ग्रामीण गांव के गाटा संख्या 249 और 301 के नक्शे की प्रमाणित प्रति के लिए अक्टूबर 2023 में आवेदन किया था। कई महीने बीत जाने के बावजूद जब उन्हें नक्शा प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।इस याचिका पर 15 अप्रैल 2024 को रिट कोर्ट ने दो महीने के भीतर नक्शे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। याची का कहना है कि इस आदेश को तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उसे नक्शा नहीं दिया गया। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जवाब में कहा कि संबंधित गाटों के नक्शे जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं, इसलिए उनकी प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। उन्होंने बताया कि राजस्व परिषद को पत्र भेजकर नक्शों की प्रतियां मांगी गई हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया कि जिलाधिकारी द्वारा केवल एक पत्र भेजा गया, लेकिन अदालत के स्पष्ट आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके मद्देनज़र कोर्ट ने जिलाधिकारी को अवमानना के आरोप में तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की।

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