निश्चय टाइम्स, लखनऊ। प्रमुख सचिव,श्रम एवं सेवायोजन विभाग,डाॅ0 एम0 के0 शन्मुगा सुन्दरम् ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुये कृषि कार्य का प्रकार एवं वयस्क कर्मकारों के लिये मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरों के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि भूमि का कृषिकरण और बोना, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन, कृषिकरण,उगाना और काटना,खेती उपज के विपणन के लिए तैयारी और भण्डार में या मंडी में वितरण या मंडी तक परिवहन के लिए वहन और म्यूनिसिपल या कैन्टनमेंट सीमाओं के छः किलोमीटर के भीतर स्थित खेती सम्मिलित करते हुए समस्त आकार की खेती में मशरूम का कृषिकरण सहित कृषि कार्या के आनुषंगिक या उनके साथ-साथ की जाने वाली कोई क्रियाएं व वन संबंधी या काष्ठ उपकरण संबंधी क्रिया,जो कृषि कार्यों के साथ-साथ की जाती है तथा दुग्ध उद्योग, पशुधन में वृद्धि, मधुमक्खी पालनकुक्कुट पालन और उनकी आनुषंगिक क्रियाएं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में रूपये 6552 प्रतिमाह या रूपये 252 प्रतिदिन की दर से लागू होता है।
उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नकद या कर्मचारियों की सहमति से जिसमें अंशतः नकद या अंशतः कृषि उपज में, इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य, किसी भी दशा में विहित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम न हो। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान पूर्ण या आंशिक रूप से आनलाइन डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करके भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया मजदूरी की प्रति घण्टा दरें दैनिक दरों के 1/6 भाग से कम न होगी किसी भी रूप में मजदूरी की दरें,किसी भी कर्मचारी के हित के प्रतिकूल लागू न होंगी अर्थात यदि अधिसूचना के अधीन विहित दरों से अधिक मजदूरी के दरों का भुगतान किया जा रहा है तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा और इन्हें इस अधिसूचना के अधीन विहित मजदूरी की न्यूनतम दर समझा जायेगा।
