गांधी मैदान थाने में FIR दर्ज, मानहानि की धाराएं शामिल
पटना में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के एक बयान पर बिहार भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णा कुमार सिंह ने गांधी मैदान थाना, पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि किशोर ने 27 जुलाई को एक मीडिया कॉन्क्लेव के दौरान भाजपा नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बयान दिया।
प्रशांत किशोर ने अपने वक्तव्य में बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी को सिर्फ सातवीं पास बताया और कहा कि उनका नाम भी सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर एक निजी मेडिकल कॉलेज पर कथित कब्जे का आरोप लगाया। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।
कृष्णा कुमार सिंह के अनुसार, किशोर का बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि यह जनता में भ्रम फैलाने और एनडीए सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित बताते हुए आईपीसी की धारा 500 (मानहानि), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और संभावित रूप से 505 (जनता में असंतोष फैलाने वाला बयान) के अंतर्गत दंडनीय बताया है।

Author: Sweta Sharma
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