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पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद

कर्नाटक के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को एक रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बेंगलुरु की MP/MLA मामलों की विशेष अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(k) के तहत दोषी पाया, जो प्रभाव के दुरुपयोग कर किए गए बलात्कार से संबंधित है। साथ ही, अदालत ने ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया।

यह मामला हासन जिले में दर्ज तीन बलात्कार मामलों में से एक है। आरोपों के मुताबिक, प्रज्वल ने परिवार के फार्महाउस में एक घरेलू नौकरानी का यौन शोषण किया और उसे धमकाया। डीएनए रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि हुई, जिसमें पीड़िता के कपड़ों से मिले नमूनों का मिलान प्रज्वल के डीएनए से हुआ।

31 मई 2024 को जर्मनी से लौटते समय बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले 26 अप्रैल को सोशल मीडिया पर प्रज्वल के कई आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए थे, जो कथित रूप से उन्होंने खुद रिकॉर्ड किए थे। ये वीडियो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सामने आए थे, जिसमें वे JD(S)-BJP गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे।

प्रज्वल का पूर्व ड्राइवर इस केस में अहम गवाह बना, जिसने बताया कि उनके मोबाइल में 2,000 से ज्यादा अश्लील तस्वीरें और 40-50 वीडियो थे। SIT की जांच में कुल 1,632 पन्नों की चार्जशीट और 113 गवाहों के बयान शामिल थे। गौरतलब है कि प्रज्वल पर अभी दो और यौन शोषण केस लंबित हैं। इनमें एक केस JD(S) की पूर्व जिला पंचायत सदस्य और दूसरा एक कुक व उसकी बेटी द्वारा दर्ज किया गया है।

Sweta Sharma
Author: Sweta Sharma

I am Sweta Sharma, a dedicated reporter and content writer, specializes in uncovering truths and crafting compelling news, interviews, and features.

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