“ड्राफ्ट लिस्ट से हटे नाम सार्वजनिक करना जरूरी नहीं”
बिहार में चल रहे सघन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले चुनाव आयोग (EC) ने अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की अलग सूची सार्वजनिक करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है। साथ ही, यह भी आश्वासन दिया है कि किसी भी योग्य मतदाता को वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान बिना नोटिस जारी किए किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होगा, उनके लिए लिखित आदेश जारी किया जाएगा। इन आदेशों के खिलाफ प्रभावित व्यक्ति को दो स्तरों पर अपील करने का अवसर मिलेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सभी जानकारियां केवल उन लोगों को दी जाएंगी जो इस प्रक्रिया से सीधे प्रभावित होंगे।
अपने हलफनामे में आयोग ने जोर देकर कहा कि नियमों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटे हुए नामों की अलग से सूची तैयार की जाए। आयोग का कहना है कि याचिकाकर्ता इस सूची को किसी ‘अधिकार’ के तहत मांग नहीं सकते और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने पर उनके खिलाफ हर्जाना लगाया जाना चाहिए।
इसके अलावा, आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उठाए गए कदमों का भी विवरण दिया। EC ने बताया कि समय-समय पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, साथ ही नियमित प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गई हैं। SMS अलर्ट भेजकर मतदाताओं को जानकारी दी गई है, और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाता जानकारी की पुष्टि की है।
चुनाव आयोग ने बताया कि जो लोग 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, उनके फॉर्म पहले ही स्वीकार किए जा रहे हैं ताकि वे आगामी चुनावों में शामिल हो सकें। इसके साथ ही, बुजुर्ग, दिव्यांग और अन्य असहाय मतदाताओं की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने बिहार SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। EC का यह रुख इस बात पर केंद्रित है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखते हुए प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी ढांचे में की जाए और अनावश्यक विवादों से बचा जा सके।

Author: Sweta Sharma
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