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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध, पुलिस ने दर्ज की FIR

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने के आदेश के खिलाफ सोमवार रात राजधानी दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में पशु अधिकार कार्यकर्ता, बचाव दल और डॉग लवर्स इकट्ठा हुए और कोर्ट के फैसले का विरोध किया।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह आदेश जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन है और इससे कुत्तों की जिंदगी संकट में आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली और एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में छोड़ने और उन्हें दोबारा सड़कों पर न छोड़ने का निर्देश दिया है।
सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह धारा किसी सरकारी अधिकारी द्वारा दिए गए कानूनी आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने पर लागू होती है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वे इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश और उसके विरोध के बीच सरकार क्या रुख अपनाती है।

Sweta Sharma
Author: Sweta Sharma

I am Sweta Sharma, a dedicated reporter and content writer, specializes in uncovering truths and crafting compelling news, interviews, and features.

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