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सीसीएस नियम 2025: सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प

निश्चय टाइम्स, डेस्क। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को 02.09.2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है। ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ यूपीएस उपभोक्ताओं को 20 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प प्रदान करते हैं।
एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान केवल 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर ही उपलब्ध होता है। हालांकि, 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) चुनने पर अभिदाता को आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान देय होगा। इसका अर्थ अर्हक सेवा के वर्ष को सुनिश्चित भुगतान के 25 से भाग देने पर प्राप्त राशि है।
भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से देय होगा। अन्य लाभ, जैसे व्यक्तिगत निधि का 60 प्रतिशत अंतिम आहरण और प्रत्येक छमाही सेवा अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10वां भाग एकमुश्त लाभ, सेवानिवृत्ति उपदान, अवकाश नकदीकरण, सीजीईजीआईएस लाभ आदि सेवानिवृत्ति पर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लेने के बाद, लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले अभिदाता की मृत्यु होने पर कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को अभिदाता की मृत्यु की तिथि से पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा।

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