निश्चय टाइम्स, डेस्क। राज्य मंत्री (पीपी) डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 10.09.2025 को 14वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ करते हुए शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर लाकर ‘समग्र सरकारी दृष्टिकोण’ के लिए पेंशन अदालतों के आयोजन की पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस पहल से न केवल शिकायत निवारण में तेजी आई है, बल्कि समाज में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में पेंशनभोगियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी मजबूत हुई है।
रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे, आवास एवं शहरी मामले, नागरिक उड्डयन आदि के अंतर्गत आने वाले 21 विभागों/मंत्रालयों से संबंधित अति वरिष्ठ एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों की 894 शिकायतों को निवारण के लिए अदालत में लाया गया। इनमें से 652 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जिससे पेंशनभोगियों को समय पर न्याय प्रदान करने में इस पहल की दक्षता रेखांकित हुई।
10.09.2025 को आयोजित अदालत में सफलता की कई हृदयस्पर्शी कहानियां सामने आईं। पेंशनभोगियों द्वारा अनुभव किए गए संघर्षों और पेंशन अदालत की व्यवस्था ने उन्हें लंबे समय से लंबित उनके उचित भुगतान प्राप्त करने में कैसे सक्षम बनाया, यह समझने के लिए कुछ मामलों के अंश नीचे दिए गए हैं।
कमला देवी
कमला देवी, स्वर्गीय सरदार सिंह की 84 वर्षीय विधवा हैं, जो 3 अगस्त, 1976 को 9वीं बटालियन सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका संबंध हरियाणा से है। उनकी पारिवारिक पेंशन शुरू होने में काफी देरी का मुद्दा था। यह 21 जुलाई, 2021 से लंबित था। सीआरपीएफ अधिकारियों द्वारा अदालत में बताया गया कि उनका मामला सुलझा लिया गया है और दोहरी पारिवारिक पेंशन शुरू करने की मंजूरी जारी कर दी गई है। 22/07/2021 से 30/06/2025 तक 7,37,353/- रुपये की दोहरी पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि को भी अधिकृत किया गया है।
लक्ष्मीबाई बाजीराव फड़तारे
महाराष्ट्र निवासी लक्ष्मीबाई बाजीराव फड़तारे का मामला संशोधित पीपीओ और लंबित पारिवारिक पेंशन बकाया राशि के भुगतान से संबंधित था। रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने अदालत में बताया कि उनका मामला सुलझा लिया गया है और सीपीपीसी एसबीआई, मुंबई ने सूचित किया है कि 01.01.2015 से 31.07.2025 तक की अवधि के लिए 3,67,542/- रुपये की बकाया राशि का भुगतान 16.08.2025 को कर दिया गया है।
संगीता तोमर
संगीता तोमर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने पारिवारिक पेंशन में देरी के समाधान हेतु एक अनुरोध प्रस्तुत किया था। वह बीएसएफ के हेड कांस्टेबल स्वर्गीय मंगल सिंह तोमर की पत्नी थीं, जिनका 10 अगस्त, 2024 को ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था। उनकी यूनिट में आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बावजूद, पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं हुई और न ही पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किया गया। अदालत में बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि उनका मामला सुलझा लिया गया है और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन भी शुरू कर दी गई है। उन्हें बकाया राशि के रूप में 4,57,012 रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
रणजीत कौर
हरियाणा निवासी रणजीत कौर, हवलदार स्वर्गीय लखविदर सिंह की विधवा हैं, जिनका 15 अप्रैल 2006 को ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था। 5,00,000 रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि के लिए उनका मामला लंबित था। रक्षा मंत्रालय के सीजीडीए और पीसीडीए द्वारा अदालत में बताया गया कि 5,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि उनके बैंक खाते में जमा की जा रही है।
होशियार सिंह
होशियार सिंह हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने पेंशन की सही राशि का भुगतान न होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। रक्षा मंत्रालय के सीजीडीए और पीसीडीए कार्यालय द्वारा अदालत में बताया गया कि उनका मामला सुलझा लिया गया है और मूल पेंशन संशोधित कर दी गई है तथा 36,738/- रुपये का बकाया भी चुका दिया गया है।
सारती देवी
सारती देवी हरियाणा की रहने वाली हैं। वह जुलाई 2019 से ओआरओपी-II तालिकाओं के अनुसार अपनी पारिवारिक पेंशन में संशोधन की प्रतीक्षा कर रही थीं। अदालत में रक्षा मंत्रालय के सीजीडीए और पीसीडीए कार्यालय द्वारा उन्हें बताया गया कि उनका मामला सुलझा लिया गया है और ओआरओपी-II के अंतर्गत पेंशन संशोधित कर दी गई है तथा उन्हें देय 1,10,502/- रुपये की बकाया राशि जल्द से जल्द उनके खाते में जमा कर दी जाएगी।
शकीरा बेगम
पश्चिम बंगाल निवासी स्वर्गीय रफी-उल-इस्लाम (हवलदार) की विधवा साकिरा बेगम को पारिवारिक पेंशन का बकाया सही राशि नहीं मिली थी। पीएनबी से उनका नॉन-पेमेंट सर्टिफिकेट (एनपीसी) और देय/आहरण विवरण का इंतजार था। अदालत में वित्तीय सेवा विभाग और पीएनबी ने बताया कि 4,4813/- रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है और अगले भुगतान चक्र में इसका भुगतान कर दिया जाएगा।
