निश्चय टाइम्स, डेस्क। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39A के तहत राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निशुल्क प्रचार समय आवंटित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बार सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को डिजिटल टाइम वाउचर आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रसारण की समय-सारणी लॉटरी प्रणाली से तय होगी और इसका पालन सख्ती से कराया जाएगा।
- निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39ए के तहत बिहार विधान सभा के आम चुनाव, 2025 के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी (एआईआर) पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार के लिए समय आवंटित करने के निर्देश जारी किए हैं।
- बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए गए हैं।
- प्रसारण/टेलीकास्ट की अवधि प्रत्येक चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन की तिथि से लेकर बिहार में मतदान की तिथि से दो दिन पहले तक निर्धारित की जाएगी। वास्तविक प्रसारण/टेलीकास्ट पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से पहले से निर्धारित किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत, दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर 45 मिनट के आधार समय की निःशुल्क प्रसारण और टेलीकास्टिंग सुविधाएं आवंटित की गई हैं, जो राज्य के भीतर क्षेत्रीय नेटवर्क पर समान रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी।
- बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अतिरिक्त समय आवंटित किया गया है।
- राजनीतिक दलों को संबंधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए, अग्रिम रूप से ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करनी होगी। रिकॉर्डिंग प्रसार भारती द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले स्टूडियो या दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्रों में की जा सकती हैं।
- पार्टी प्रसारणों के अलावा, प्रसार भारती निगम बिहार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर दो पैनल चर्चाएं और/या बहस आयोजित करेगा। प्रत्येक पात्र पार्टी कार्यक्रम के लिए एक प्रतिनिधि नामित कर सकती है, जिसका संचालन एक अनुमोदित समन्वयक द्वारा किया जाएगा।
