Uncategorized

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के नाम पर किमतें 26 दिसंबर से एक से दो पैसा प्रतिकिमी की बढ़ोतरी लेकिन 26 तक के टिकट इससे अछूते

निश्चय टाइम्स डेस्क। रेलवे ने यात्रियों के लिए किराया वहनीय बनाने और परिचालन की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 2025 से अपने यात्री किराया ढांचे को युक्तिसंगत बना दिया है। संशोधित किराया संरचना के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्ग शामिल हैं। साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए द्वितीय श्रेणी साधारण, स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से युक्तिसंगत बनाया गया है। साधारण द्वितीय श्रेणी में 215 किमी तक की यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं है, जिससे कम दूरी और दैनिक यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 216 किमी से 750 किमी तक की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है। इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है- 751 किमी से 1250 किमी के बीच की दूरी के लिए 10 रुपये1251 किमी से 1750 किमी के बीच की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किमी से 2250 किमी के बीच की दूरी के लिए 20 रुपयेस्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में गैर-उपनगरीय यात्राओं के लिए किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से एकसमान संशोधन किया गया है, जिससे किराए में क्रमिक और सीमित वृद्धि सुनिश्चित हुई है। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसमें स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी थ्री-टियर, एसी टू-टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामाना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और साधारण गैर-उपनगरीय सेवाओं (जहां लागू हो, एसी एमईएमयू/डीईएमयू को छोड़कर) सहित प्रमुख रेल सेवाओं के मौजूदा मूल किरायों को अनुमोदित श्रेणीवार मूल किराया वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया गया है। यह संशोधन सभी श्रेणियों में समान रूप से और एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। गौरतलब है कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार या अन्य सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये सभी मौजूदा नियमों के अनुसार ही लागू रहेंगे। जीएसटी की प्रयोज्यता अपरिवर्तित रहेगी और किराए को प्रचलित मानदंडों के अनुसार किराय का पूर्णांकन जारी रहेगा। संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इस तिथि से पहले बुक किए गए टिकटों पर, चाहे यात्रा प्रभावी तिथि के बाद ही क्यों न हो, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। स्टेशनों पर प्रदर्शित किराया सूची भी 26.12.2025 से प्रभावी नए किरायों के अनुरूप अद्यतन  की जाएगी।

वाणिज्यिकपरिपत्र https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Comm_Cir_2025/CC_24_2025.pdf पर देखा जा सकता है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button