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NEET Paper Leak कुछ सेंटर्स तक ही सीमित, अदालत को सीबीआई ने दी जानकारी

नीट यूजी एग्जाम केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है.सीबीआई ने अदालत के सामने सीलबंद रिपोर्ट पेश की है

एजुकेशन नीट पेपर लीक कुछ सेंटर्स तक ही सीमित, अदालत को सीबीआई ने दी जानकारी नीट यूजी एग्जाम केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है.सीबीआई ने अदालत के सामने सीलबंद रिपोर्ट पेश की है.

NEET UG Exam 2024: नीट यूजी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई ने रिपोर्ट पेश की है. जिसमें यह बताया गया है कि गड़बड़ियां कुछ केंद्रों तक ही सीमित हैं. उससे ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा पेश करते हुए कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं है और दोबारा एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है. बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के दोबारा परीक्षा कराने का अर्थ 24 लाख परीक्षार्थियों पर दोबारा बोझ डालने जैसा होगा जो 5 मई को एग्जाम का हिस्सा बने थे. यही नहीं केंद्र ने जुलाई के तीसरे सप्ताह से चार चरणों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण, NEET-UG के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की भी बात कही है. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनियमितता से लाभान्वित पाया जाता है, तो उसकी काउंसलिंग किसी भी चरण में या उसके बाद भी रद्द कर दी जाएगी।

एनटीए ने हलफनामे में क्या कहा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में बताया है कि NEET-UG 2024 परीक्षा का कोई भी प्रश्नपत्र गायब नहीं हुआ और पटना में कोई भी ताला नहीं तोड़ा गया। एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा कि प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ। किसी भी ट्रंक में कोई प्रश्नपत्र गायब नहीं पाया गया। प्रत्येक प्रश्नपत्र का एक विशिष्ट क्रमांक होता है और उसे किसी विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता है। कोई भी ताला टूटा नहीं पाया गया। NTA पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल बात नहीं बताई गई। कमांड सेंटर में CCTV कवरेज की लगातार निगरानी की गई। कोई भी अप्रिय घटना या पेपर लीक होने का कोई संकेत नहीं मिला।

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