शत्रु संपत्ति मामले में लगे गंभीर आरोप, उजमा राशिद पर जारी नोटिस

गोण्डा: गोण्डा की पालिकाध्यक्ष उजमा राशिद को शासन ने नोटिस जारी किया है और शत्रु संपत्ति में गड़बड़ी के मामले में लगे गंभीर आरोपों पर जवाब मांगा है। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा जारी और गोण्डा के डीएम द्वारा भेजे पत्र में पांच बिन्दुओं का उल्लेख है। राज्यपाल के निर्देशानुसार पालिकाध्यक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट विजय शर्मा ने बताया कि पालिकाध्यक्ष का पावर सीज करने से पहले भी उन्हें नोटिस जारी किया गया था, और इस बार फिर से नोटिस दिया गया है।
कुछ दिनों पहले पालिकाध्यक्ष उजमा राशिद ने अपने वित्तीय और प्रशासकीय अधिकार बहाल होने के बाद कार्यालय में पुनः कार्यभार ग्रहण किया था। लेकिन तीसरे दिन ही गोण्डा के डीएम द्वारा नोटिस भेजी गई। बताया जा रहा है कि शहर के अयोध्या रोड की शत्रु संपत्ति में गड़बड़ी के आरोपों के कारण मार्च में उनके अधिकार छिन लिए गए थे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बाद में उच्च न्यायालय से उनके बहाली के आदेश मिले, जिसके बाद उन्होंने अवमानना को लेकर पुनः न्यायालय की शरण ली। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उनके वित्तीय और प्रशासकीय अधिकार बहाल किए गए थे।
अब उन्हें फिर से नोटिस भेजकर आरोपों के बारे में जवाब मांगा गया है। पालिकाध्यक्ष उजमा राशिद ने बताया कि वे फिलहाल दूसरे जिले में हैं और नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पालिका कार्यालय से जानकारी ली जा रही है


