दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने की अनुमति देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यमुना नदी के किनारे पूजा की जगह अन्य घाटों और निर्धारित स्थानों पर पूजा की जा सकती है।
यह याचिका एक जनहित याचिका (पीआईएल) थी, जिसमें यमुना नदी के तट पर छठ पूजा के आयोजन पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया। अदालत ने चेतावनी दी कि “ऐसे जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं”।
अन्य घाटों पर छठ पूजा की व्यवस्था
दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए शहर में एक हजार से अधिक घाटों पर व्यवस्था की है। इन घाटों पर टेंट, लाइट्स, साफ-सफाई और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा, मैथली-भोजपुरी अकादमी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं ताकि श्रद्धालु इस महापर्व को उल्लास और खुशी के साथ मना सकें।
दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, श्रद्धालुओं को यमुना नदी के किनारे पूजा करने की बजाय सरकार द्वारा निर्धारित घाटों पर पूजा करने की सलाह दी गई है |

Author: Sweta Sharma
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