6 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई

सक्ती पुलिस ने 10 जनवरी 2024 को एक आरोपी को 6 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव, और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनीष कुंवर ने क्षेत्र में अवैध शराब, सट्टा, और जुए की गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के तहत थाना सक्ती प्रभारी ने लगातार कार्रवाई की योजना बनाई थी और मुखबिरों को तैनात किया था।
मुखबिर से सूचना मिली थी कि नया बस स्टैंड सक्ती में एक व्यक्ति काला रंग का लोवर और चेकदार टी-शर्ट पहने हुए कच्ची महुआ शराब बेचने के लिए लेकर खड़ा है। सूचना पर पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका नाम मंगलू राम खैरवार था। मंगलू राम खैरवार ने अपना नाम और पता बताया और बताया कि उसके पास 6 लीटर कच्ची महुआ शराब है, जिसमें 5 लीटर एक प्लास्टिक जेरिकेन में और 1 लीटर एक प्लास्टिक बाटल में रखी हुई थी। शराब की कीमत 600 रुपये बताई गई।
पुलिस ने आरोपी से शराब रखने और बेचने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की, लेकिन वह कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज पेश नहीं कर सका। शराब को जप्त कर लिया गया और आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेश तिवारी, सउनि एंथोनी एक्का, प्रधान आर उमेश साहू, आर प्रमोद खाखा, गौरसिंह कंवर, दीपक बंजारे, और विनोद कटकवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।



