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पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्करों को पैर में लगी गोली

संजय मिश्र
निश्चय टाइम्स देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैकुण्ठपुर-बरुआडीह मार्ग पर गुरुवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि रिक्शा में सवार चार महिलाएं घायल हो गईं। घटना उस समय हुई जब मवेशियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप वैन ने ई-रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में ई-रिक्शा चालक रामज्ञानी प्रजापति (उम्र 55 वर्ष), पुत्र धनपाल प्रजापति, निवासी बरुआडीह की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चार महिलाये गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) एवं क्षेत्राधिकारी सलेमपुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।वही हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप को कब्जे में ले लिया है तथा दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमे मुनाब अली, पुत्र संजय शाह, निवासी अहिरौली, गोपालगंज (बिहार), खुर्शीद, पुत्र मीरहसन, निवासी सिकटोलिया, पड़रौना (कुशीनगर)शामिल है।

क्या है मामला
बरुआडीह गांव निवासी राम जानी प्रजापति, जो रोज़ी-रोटी के लिए ई-रिक्शा चलाते थे, देवरिया से बैकुंठपुर जा रहे थे। तभी पीछे से आ रही मवेशियों से लदी एक तेज रफ़्तार पिकअप बैन ने उनके गांव के नजदीक ठोकर मार दी, जिससे उनका रिक्शा पलट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी।
पुलिस पर पशु तस्करों ने बरसाई गोलियां, जवाबी कार्रवाई में हुए घायल!पुलिस ने रात में दोनों आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची ताकि मामले की गहराई से जांच हो सके। लेकिन तभी पिकअप में छिपाए गए अवैध हथियारों से आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और भागने का प्रयास करने लगे। ये हमला पुलिस के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था।
पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इसमें दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और वे वहीं गिर पड़े। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर महार्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल से तमंचे और कारतूस भी बरामद किये।

क्या है इन तस्करों का आपराधिक इतिहास?
खुर्शीद शाह के खिलाफ सात संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, गौहत्या, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं जबकि मुनाब अली पर भी कई गंभीर मामले चल रहे हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट और गिरोहबंदी के आरोप शामिल हैं।

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