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मुंबई एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी महिला घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार

मुंबई: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को सहार पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला मरिया खातुन मोहम्मद मंसूर अली को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट हासिल करने और देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई इमिग्रेशन अधिकारी समीर गैबू पठान की शिकायत के बाद की गई।

पुलिस के अनुसार, मरिया खातुन पिछले 33 वर्षों से मुंबई में रह रही थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह 15 वर्ष की उम्र में अत्यधिक गरीबी और भुखमरी के चलते बांग्लादेश से भागकर भारत आई थी। 1992 में मुंबई आने के बाद उसने एक भारतीय नागरिक अरविंद कुमार हीरालाल से विवाह किया और उसी की पहचान का उपयोग कर भारतीय नागरिकता के फर्जी दस्तावेज तैयार किए।

इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसने 2016 में मुंबई पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट बनवाया, जिसे उसने दो बार नवीनीकृत कराया। पासपोर्ट के माध्यम से वह 2019 में कुवैत गई और पिछले छह वर्षों से वहीं काम कर रही थी।

25 मई, 2025 को जब वह कुवैत से मुंबई लौटी, तो इमिग्रेशन अधिकारियों को उसके दस्तावेजों में गड़बड़ी का संदेह हुआ। सुबह करीब 2:30 बजे हुए आगमन के बाद पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रह रही थी।

पुलिस ने मरिया खातुन के खिलाफ जालसाजी, अवैध प्रवास, और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल वह सहार पुलिस की हिरासत में है और आगे की जांच जारी है।

यह मामला न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है, बल्कि पासपोर्ट प्रणाली की कमजोरियों को भी उजागर करता है, जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वर्षों तक एक विदेशी नागरिक भारत की पहचान के साथ जीवन व्यतीत कर सका।

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