सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए अपने आदेश में संशोधन करते हुए साफ कर दिया कि यह नियम अब सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। अदालत ने कहा कि वैक्सीनेशन किए गए कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा। साथ ही, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पूरी तरह रोक होगी।
कोर्ट का यह आदेश उन डॉग लवर्स और एनजीओ के लिए राहत लेकर आया है, जो पशु अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार मांग कर रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब तक शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाए। केवल खतरनाक और गंभीर रूप से बीमार कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा। यह फैसला पशु अधिकारों और आम जनता की सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है।
दरअसल, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर के सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। इस आदेश को कई संगठनों और पशु प्रेमियों ने चुनौती दी थी। उनका कहना था कि यह पशु अधिकारों का हनन है। अब संशोधित आदेश से साफ हो गया है कि कुत्तों के अधिकारों की रक्षा होगी और इंसानी सुरक्षा भी बनी रहेगी।

Author: Sweta Sharma
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