कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में एक रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के लिए कथित तौर पर ‘हत्यारा’ शब्द के प्रयोग को लेकर दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामले की सुनवाई निचली अदालत में हो रही थी।
मामले की पृष्ठभूमि
2019 में झारखंड के चाईबासा में एक सार्वजनिक रैली के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। राहुल गांधी ने इसे चुनावी माहौल में दी गई सामान्य टिप्पणी बताया था।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी और संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है।
आगे की प्रक्रिया
अब इस मामले में झारखंड सरकार और भाजपा नेता को अपने जवाब दाखिल करने होंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम निर्णय लेगा। फिलहाल, यह निर्णय राहुल गांधी के लिए राहत भरा साबित हुआ है।
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