केंद्र सरकार का बड़ा जीएसटी सुधार: आम वस्तुओं पर कम टैक्स

केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत टैक्स स्लैब को सरल बनाने और खपत को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, संशोधित व्यवस्था में 5% और 18% के दो मुख्य टैक्स स्लैब रखे जाएंगे, जबकि लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं जैसे शराब और तंबाकू पर 40% का विशेष कर लागू होगा। सरकार का दावा है कि इस सुधार से जहां आम आदमी को राहत मिलेगी, वहीं नुकसानदेह वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व संतुलन बनाए रखा जाएगा।
सबसे अहम बदलाव 12% वाले टैक्स स्लैब को हटाने का है। मौजूदा 12% टैक्स स्लैब में आने वाली करीब 99% वस्तुओं को 5% स्लैब में शामिल कर दिया जाएगा। इससे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। वहीं, तंबाकू उत्पादों पर 40% कर लगाया जाएगा। हालांकि, पेट्रोलियम उत्पादों को इस नई व्यवस्था से बाहर रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि “जीएसटी सुधार डबल दीवाली के लिए लाए जाएंगे”। इसके कुछ ही घंटों बाद यह प्रस्ताव सामने आया। पीएम ने अगले दौर के आर्थिक सुधारों और भविष्य की रक्षा योजनाओं पर भी जोर दिया था।
इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय अगले महीने होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में होगा। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। परिषद दरों में बदलाव और मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर विचार करेगी। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा और सुधारों का लक्ष्य आम जनता को राहत देना है।



