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दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: एग्जिट पोल पर 5 फरवरी को रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, “प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों को प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर प्रतिबंध रहेगा।” यह अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग की 22 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट/2025/एसडीआर/खण्ड-1 के तहत जारी की गई है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार, इस अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों को प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।”

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी भी ओपिनियन पोल या मतदान सर्वेक्षण के परिणामों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित नहीं किया जा सकेगा।”

निर्वाचन आयोग के अनुसार, “दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए यह प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Sweta Sharma
Author: Sweta Sharma

I am Sweta Sharma, a dedicated reporter and content writer, specializes in uncovering truths and crafting compelling news, interviews, and features.

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