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दुष्कर्म व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि नारखी थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 जून 2025 को हाथरस से अपनी नानी के घर आई आठ साल की एक लड़की को पड़ोस में रहने वाला कौशल बहला-फुसला कर अपने घर ले गया था, जहां पर उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को ईंटों के नीचे दबा दिया था। उन्होंने बताया कि खोजबीन करने के बाद पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी कौशल, उसके पिता अर्जुन, मां राधा एवं भाई मनीष के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
विशेष फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश मुमताज अली ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी कौशल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी। प्रसाद ने बताया कि अदालत ने कौशल के पिता अर्जुन सिंह, मां राधा एवं भाई मनीष को सात-सात साल की सजा एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Sweta Sharma
Author: Sweta Sharma

I am Sweta Sharma, a dedicated reporter and content writer, specializes in uncovering truths and crafting compelling news, interviews, and features.

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