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बिहार चुनाव में बुजुर्ग, दिव्यांग और सेवारत मतदाता घर बैठे डाल सकेंगे वोट

  1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 6 राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की।
  2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अनुसार, आयोग ने अधिसूचित किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।
  3. ऐसे मतदाता फॉर्म 12डी भरकर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने बीएलओ के माध्यम से पीठासीन अधिकारी को जमा कर सकते हैं। मतदान दल उनके घर जाकर उनके वोट एकत्र करेंगे।
  4. मतदान की तिथि पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवा, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम आदि जैसी आवश्यक सेवाएं इस सुविधा के अंतर्गत आती हैं।
  5. मतदान दिवस कवरेज के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है और वे डाक मतपत्र सुविधा के हकदार हैं।
  6. सेवारत मतदाताओं को उनके डाक मतपत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) के माध्यम से, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाएंगे। सेवारत मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं है।
  7. पीठासीन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि वे राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में जानकारी दें।
  8. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 6 राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की।
  9. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अनुसार, आयोग ने अधिसूचित किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।
  10. ऐसे मतदाता फॉर्म 12डी भरकर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने बीएलओ के माध्यम से पीठासीन अधिकारी को जमा कर सकते हैं। मतदान दल उनके घर जाकर उनके वोट एकत्र करेंगे।
  11. मतदान की तिथि पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवा, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम आदि जैसी आवश्यक सेवाएं इस सुविधा के अंतर्गत आती हैं।
  12. मतदान दिवस कवरेज के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है और वे डाक मतपत्र सुविधा के हकदार हैं।
  13. सेवारत मतदाताओं को उनके डाक मतपत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) के माध्यम से, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाएंगे। सेवारत मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं है।
  14. पीठासीन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि वे राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में जानकारी दें।

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