हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को पुलिस विधेयक पारित कर दिया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान बिना राज्य सरकार की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि रिश्वतखोरी और हत्या जैसे गंभीर मामलों में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।