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चेक ट्रंकेशन सिस्टम के चरण-2 का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित

प्रस्तुति एवं पुष्टिकरण सत्र के समय में किया गया संशोधन

निश्चय टाइम्स डेस्क। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ)र् ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान से जुड़े चरण-2 के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बैंकों को अपने परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक सौरभ नाथ ने जारी एक बयान में दिये। आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, इस परियोजना का पहला चरण 4 अक्तूबर 2025 को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। अब चरण-2 को लेकर पूर्व में जारी 13 अगस्त 2025 के परिपत्र में आंशिक संशोधन किया गया है।
संशोधित समय-सारिणी इस प्रकार है प्रस्तुति सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और पुष्टिकरण सत्र सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक का हैं आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के साथ धारा 10(2) के अंतर्गत जारी किया गया है। इस निर्णय से चेक समाशोधन प्रक्रिया में शामिल बैंकों को तकनीकी और परिचालन स्तर पर बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में प्रणाली को और अधिक सुचारु एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा।

 

 

 

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