सिंगापुर। सिंगापुर में भारतीय मूल के विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह को सोमवार को संसदीय समिति के समक्ष झूठी गवाही देने का दोषी पाया गया। इस फैसले के तहत उन्हें संसद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और इस वर्ष आम चुनाव लड़ने से भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। उप प्रधान जिला न्यायाधीश ल्यूक टैन ने अपने फैसले में सिंह को दोषी ठहराया।
सिंह के खिलाफ आरोप उनकी पार्टी के एक पूर्व सांसद रईस खान के मामले से निपटने के तरीके से संबंधित हैं। खान ने एक अन्य मामले में संसद से झूठ बोला था। सिंह (48) पर 10 दिसंबर और 15 दिसंबर 2021 को खान के मामले की जांच के दौरान विशेषाधिकार समिति (सीओपी) को जानबूझकर दो झूठे जवाब देने का आरोप था। यह मामला संसद में खान के झूठे दावे से निपटने के सिंह के तरीके से जुड़ा है। खान ने झूठा दावा किया था कि वह यौन उत्पीड़न की पीड़िता के साथ थाने गए थे। सिंह को इस आरोप के लिए तीन साल तक की जेल, 7,000 सिंगापुर डॉलर (5,290 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सिंह पर मुकदमा चार महीने पहले शुरू हुआ था।





