[the_ad id="4133"]
Home » इंडिया » समुद्री मछुआरों के लिए बीमा सहायता

समुद्री मछुआरों के लिए बीमा सहायता

निश्चय टाइम्स, डेस्क। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थाई और उत्तरदायी विकास और मछुआरों के कल्याण के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से प्रमुख योजना ‘प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना’ (PMMSY) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्देशीय मछुआरों और मत्स्य श्रमिकों सहित मछुआरों को समूह दुर्घटना बीमा कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करती है, जिसमें समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों और संबद्ध मत्स्य श्रमिकों दोनों को शामिल किया जाता है, जिसमें संपूर्ण बीमा प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य के बीच सामान्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, संपूर्ण प्रीमियम राशि केंद्र द्वारा भुगतान की जाती है। PMMSY के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली बीमा कवरेज में (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए 5,00,000/-रुपए (ii) स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए 2,50,000/-रुपए और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000/-रुपए की राशि प्रदान की जाती है। PMMSY के कार्यान्वयन के विगत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान, केंद्र सरकार ने 103.73 लाख मछुआरों के बीमा कवरेज के लिए 54.03 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जिसमें सालाना औसतन 34.57 लाख मछुआरे शामिल हैं। यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन ने 23 जुलाई 2025 को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

ntuser1
Author: ntuser1

Share This

Post your reaction on this news

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com