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हज यात्रा के महंगे एयर टिकट पर 7 दिन में फैसला लें मोदी सरकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हज यात्रा के महंगे एयर टिकट की कीमत पर केंद्र सरकार से एक सप्ताह में फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बयान के बाद दिया है। सरकार की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि हवाई जहाज के किराए को लेकर उठाए सवाल के आधार पर जांच की जाएगी। ⁠सरकार के निर्णय के कारणों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ⁠ताकि यह दिखाया जा सके कि कालीकट से जेद्दा की हज यात्रा केरल के अन्य जगहों से की जाने वाली यात्रा की तुलना में अधिक महंगी क्यों है?

कोर्ट में गुरुवार को महंगे टिकट पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के मुताबिक 85-86 हजार की जगह एक लाख रुपए किराया लिया जा रहा है। ⁠इस आधार पर यह कृत्य मनमाना है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात पर विवाद नहीं है कि किराया अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। ऐसे में नीतिगत विषय में कोर्ट द्वारा कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं है। अगर कोर्ट द्वारा याचिका को अस्वीकार कर दिया जाता है तो यह हज यात्रियों के लिए प्रतिकूल होगा और उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

बताते चले कि कालीकट से रवाना होकर जेद्दा पहुंचने वाली फ्लाइट के लिए हज यात्रियों से एक लाख रुपए का किराया लिया जाता है। जबकि केरल के अन्य जगहों के जेद्दा जाने वाली फ्लाइट की कीमत इससे कम है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह में फैसला लेने को कहा है।

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