प्रोफेसर निलंबित, गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में
मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। छोटूराम डिग्री कॉलेज में बीएससी की एक छात्रा द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर दुष्यंत कुमार को निलंबित कर दिया है। प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी विभाग में कार्यरत थे। कॉलेज प्रबंधन ने इस गंभीर मामले को देखते हुए एक आपात बैठक कर निलंबन का निर्णय लिया। सचिव शरद कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी और बताया कि जांच के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है।
छात्रा ने शनिवार को यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने 24 मई को आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन अधिकारी केसी मोरी के मुताबिक, मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान के आधार पर एफआईआर में गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। अब आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) और 62 (आजीवन कारावास योग्य अपराध) भी लगाई गई हैं।
पहले आरोपी पर आईपीसी की धाराएं 75 (यौन उत्पीड़न), 352 (जानबूझकर अपमान) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वर्तमान में प्रोफेसर न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस जांच जारी है।
घटना के बाद कॉलेज परिसर और शहर में गुस्से और आक्रोश का माहौल है। छात्रों और अभिभावकों ने दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है।

Author: Sweta Sharma
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