निश्चय टाइम्स, डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की कर्नाटक में रिलीज को लेकर जारी विरोध और याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी भीड़ को यह अधिकार नहीं है कि वह कानून को अपने हाथ में लेकर किसी फिल्म की रिलीज को प्रभावित करे। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखे और थियेटर मालिकों को डर मुक्त माहौल प्रदान करे।
शीर्ष अदालत ने कहा कि फिल्म ‘ठग लाइफ’ को सेंसर बोर्ड से प्रमाणन मिला है, इसलिए उसका प्रदर्शन रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा, “यह जनता की मर्जी है कि वे फिल्म देखें या नहीं, लेकिन रिलीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती।” सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर भी नाराजगी जताई जिसमें कमल हासन से “कर्नाटकवासियों की भावना आहत करने” को लेकर माफी की अपेक्षा जताई गई थी। अदालत ने कहा, “किसी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश देना कोर्ट का काम नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्रांसफर कर लिया है और कर्नाटक सरकार को 18 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 19 जून को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि 13 जून को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने फिल्म पर राज्य में लगाए गए कथित प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाकर्ता रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार ने ‘ठग लाइफ’ के प्रदर्शन पर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के प्रतिबंध लगाया, जो न्यायेतर कार्रवाई है।
