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PWD मुख्यालय में अब पास से ही प्रवेश

निश्चय टाइम्स, लखनऊ। उत्तर प्रदेश लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के परिसर में आगन्तुकों के प्रवेश के लिए उ०प्र० सचिवालय प्रवेश नीति-2018 में निहित व्यवस्था को यथावत लागू किया गया है। अब लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग मुख्यालय परिसर में प्रवेश हेतु दैनिक प्रवेश पास के लिए विभागीय सक्षम अधिकारी एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आगन्तुक का विवरण ऑनलाइन माध्यम से लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के गेट नं0-1 पर स्थित प्रवेश पास काउन्टर पर भेजना होगा।
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग अशोक कुमार द्विवेदी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यालय परिसर में प्रवेश हेतु इच्छुक आगन्तुकों को सर्वप्रथम विभाग में अधिकृत सक्षम अधिकारी के स्तर से व्यक्तिगत् तौर पर अनुमोदन प्राप्त करना होगा। सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति के उपरान्त प्रवेश पास आगन्तुक कक्ष में पास काउन्टर पर फोटोयुक्त पहचान पत्र देखकर ही जारी किया जायेगा। प्रवेश पास जारी होने की प्रक्रिया में लगने वाले समयावधि में आगन्तुकगण, पास-कक्ष में प्रतीक्षा करेंगे। इस प्रवेश पास का एक भाग सुरक्षा चौकी में अभिलेखार्थ सुरक्षित रखा जायेगा। प्रवेश पास की संस्तुति करने हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारियों की सूची काउन्टर पर उपलब्ध रहेगी ।
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष ने बताया कि इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारी EHRMS कोड अंकित विभागीय परिचय पत्र धारित करते हुए गेट नं0-1 से प्रवेश करेंगे। गेट नं0-2 व 3 से प्रवेश पूर्णतया निषेध होगा। विभागीय परिचय पत्र धारित न किये जाने की स्थिति में उन्हें सामान्य पास के द्वारा ही कार्यालय परिसर में प्रवेश करना होगा। पास जिन कक्ष/अधिकारी से मिलने के लिए जारी हुआ है केवल वहीं के लिए अनुमन्य होगा। मुख्यालय परिसर में अनुरक्षण कार्य हेतु सम्बन्धित खण्डों / वर्गों जैसे- मुख्यालय / विद्युत /सिविल / कम्प्यूटर के सक्षम अधिकारी द्वारा ठेकेदार के श्रमिकों की संस्तुति के उपरान्त प्रवेश पास कार्यालय द्वारा पास निर्गत किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि निर्माण भवन परिसर में निर्धारित सीमा (बैरियर / बैरीकेडिंग) के अन्दर विभागीय मुख्य अभियन्ता एवं उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधिगण, मा० सांसदगण, मा० विधायकगण के वाहनों (सचिवालय पास सहित) जिसमें वह स्वयं बैठे हों, को ही प्रवेश दिया जायेगा। जबकि विभागीय मुख्य अभियन्ता एवं उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के वाहनों की सूची सुरक्षा सुपरवाइजर के पास उपलब्ध होगी। “उ०प्र० सचिवालय प्रवेश नीति-2018” के अन्तर्गत अनुमन्य आगन्तुकों/ वाहनों को लो०नि०वि० के सक्षम अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त ही प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी असुविधा के लिए मुख्यालय के दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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Author: ntuser1

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