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डिजिटल पेमेंट कंपनी पर RBI का शिकंजा

एस्क्रो अकाउंट में गड़बड़ी से बढ़ी चिंता

नियमों की अनदेखी पड़ी भारी

निश्चय टाइम्स न्यूज नेटवर्क | डीएफ हिंदी

डिजिटल भुगतान क्षेत्र में एक और लापरवाही उजागर हुई है, जहां Reserve Bank of India ने Cashfree Payments India Private Limited पर ₹3.10 लाख का जुर्माना ठोका है। यह कार्रवाई पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है, जिससे एक बार फिर फिनटेक कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

आरबीआई की जांच अप्रैल 2024 से जून 2025 के बीच कंपनी के संचालन पर आधारित थी। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कंपनी ने नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं किया और एस्क्रो अकाउंट से कुछ ऐसे डेबिट किए जो नियमों के खिलाफ थे। यह गड़बड़ी सीधे तौर पर वित्तीय पारदर्शिता और ग्राहक हितों पर सवाल उठाती है।

हालांकि कंपनी को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसका पक्ष भी सुना गया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद आरबीआई ने सख्त रुख अपनाते हुए जुर्माना लगाया। यह कदम साफ संकेत देता है कि डिजिटल पेमेंट सेक्टर में निगरानी बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी जारी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही जुर्माने की राशि अपेक्षाकृत कम हो, लेकिन यह मामला नियामकीय कमजोरी और सिस्टम में मौजूद खामियों की ओर इशारा करता है। सवाल यह भी उठता है कि जब इतनी महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियों में गड़बड़ी हो सकती है, तो आम उपभोक्ता का भरोसा कैसे कायम रहेगा।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय उल्लंघनों पर आधारित है और कंपनी के ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं है। फिर भी यह मामला डिजिटल फाइनेंस सेक्टर के लिए एक चेतावनी है कि नियमों से जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है।

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