इन राजनैतिक दलों ने पिछले 06 सालों में विधानसभा या लोकसभा का कोई निर्वाचन नहीं लड़ा
21 अगस्त, 2025 तक नोटिस के जवाब में प्रत्यावेदन दिया जा सकता है एवं व्यक्तिगत सुनवाई 02 एवं 03 सितम्बर, 2025 को होगी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अंतर्गत पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 121 पंजीकृत राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2024 (06 वर्षों) के मध्य में आयोग द्वारा आयोजित किसी भी निर्वाचन में भाग न लेने वाले दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० को दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा ने अवगत कराया कि कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में दल के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन, शपथ पत्र एवं सुसंगत अभिलेखों सहित 21 अगस्त, 2025 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, के कार्यालय चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 को प्राप्त करा सकते हैं एवं सुनवाई हेतु नियत तिथियों-02 एवं 03 सितम्बर, 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० के समक्ष कार्यालय समय में उपस्थित हो कर व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रख सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि दल की ओर से कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि राजनैतिक दल को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और संबंधित दल को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के सम्बंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० की ओर से संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा।
आयोग द्वारा चिन्हित राजनैतिक दलों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, जो दल के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया है। उपर्युक्त राजनैतिक दलों की सूची संलग्न है जो भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
इसके पूर्व भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश दिनांक 09 अगस्त, 2025 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के पते पर स्थित 115 पंजीकृत राजनैतिक दलों को पंजीकृत सूची से हटा दिया है। ऐसे दल जिनका नाम सूची से हटाया गया है, आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अपना पक्ष भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

Author: Sweta Sharma
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