निश्चय टाइम्स, डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने की भरपाई का आदेश देने की मांग करने वाली ललित मोदी की याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की पीठ ने सुनाया। पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने दलील दी थी कि जुर्माना उनके बीसीसीआई पद के दौरान लगाए गए फेमा उल्लंघनों को लेकर था, इसलिए BCCI को उपनियमों के अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोदी दीवानी कानून के तहत अन्य उपायों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इस याचिका में कोई दम नहीं है।
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को ललित मोदी की याचिका को “तुच्छ और निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया था। साथ ही मोदी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि टाटा मेमोरियल अस्पताल को देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि BCCI संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए इस मामले में उस पर रिट जारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला सार्वजनिक कार्य से जुड़ा नहीं है, इसलिए क्षतिपूर्ति का दावा पूरी तरह गलत है।
