सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें वजू खाना के अंदर पाए गए शिवलिंग की पहचान को लेकर विवाद था।
वजू खाना में शिवलिंग का सर्वेक्षण न होना मुख्य मुद्दा
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है क्योंकि वजू खाना में शिवलिंग का सर्वेक्षण अब तक एएसआई द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “हमें यह जानना जरूरी है कि क्या यह वास्तव में शिवलिंग है या फिर मुस्लिम पक्ष का दावा किया गया फव्वारा है।” मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह संरचना फव्वारा है, जबकि हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग मानता है।
एएसआई सर्वे की स्थिति
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए सर्वेक्षण में ज्ञानवापी मस्जिद के 12 तहखानों में से 8 तहखानों का सर्वेक्षण नहीं हो पाया था। इसके अलावा, मुख्य गुंबद के नीचे स्थित ज्योतिर्लिंग का भी सर्वेक्षण नहीं किया जा सका है। इसी मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए उनसे दो सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का समय
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि 16 मई 2022 को हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वजू खाना में एक शिवलिंग पाया गया था, लेकिन अंजुमन इंतजामिया ने इसे फव्वारा बताया था। इस संदर्भ में हिंदू पक्ष ने एएसआई से सर्वेक्षण की मांग की थी, और अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। मुस्लिम पक्ष को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।
कोर्ट में बढ़ते विवाद का असर
यह मामला तब अदालत में पहुंचा था जब वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक संरचना को शिवलिंग के रूप में पहचानने का दावा किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाना क्षेत्र में एएसआई सर्वेक्षण के लिए नोटिस जारी किया है, और यह देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में क्या जवाब देता है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इस विवाद में नई दिशा मिल सकती है, और इसका असर दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर चल रहे विवाद को और गहरा कर सकता है।

Author: Sweta Sharma
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