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मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान से मचा बवाल

मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार वजह बनी सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया गया उनका विवादित बयान। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विजय शाह के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि “एक मंत्री होकर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्या यह किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देता है?” कोर्ट ने यह भी कहा कि जब देश संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा हो, तब मंत्रियों को अधिक जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, न कि ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए।

विजय शाह की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि मंत्री ने माफी मांग ली है और मीडिया ने उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। इस पर सीजेआई ने पूछा, “आप हाईकोर्ट के सामने क्यों नहीं गए? सिर्फ 24 घंटे में क्या हो जाएगा? हम कल सुनवाई करेंगे।” गौरतलब है कि इस मामले में विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) शामिल हैं।

इस बयान के बाद विपक्षी दलों और महिला संगठनों ने मंत्री के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की जांबाज़ अधिकारी हैं, और उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के मनोबल को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की उस याचिका पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी जिसमें उन्होंने एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी। अब यह देखना अहम होगा कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या रुख अपनाता है।

Sweta Sharma
Author: Sweta Sharma

I am Sweta Sharma, a dedicated reporter and content writer, specializes in uncovering truths and crafting compelling news, interviews, and features.

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