स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य फरार घोषित, कोर्ट ने जारी किया आदेश।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या को लखनऊ की कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है।लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और बीजेपी की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य से संबंधित विवादित मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 जारी कर दिया है। बता दें कि बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने का मामला संघमित्रा पर दीपक स्वर्णकार ने दर्ज कराया था और इसके साथ ही दीपक ने मारपीट, गाली गलौच, साजिश का भी केस दर्ज कराया था. इस मामले को लेकर पिता-बेटी कोर्ट में एक भी सुनवाई में नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद MP-MLA कोर्ट ने पिता-बेटी को फरार घोषित किया है.
सुप्रीम कोर्ट से भी नही मिली राहत
स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने इसी मामले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी गए थे लेकिन वहां से राहत इन्हे राहत नहीं मिली साथ ही जज ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास पर्याप्त स्वरूप है और कहा की आपको वापस MP – MLA कोर्ट ही जा होगा, इसके बाद स्वामी हाई कोर्ट के खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहां से भी इनको कोई राहत नहीं मिली।




