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उत्तराखंड में जल्द लागू होगा UCC, विशेषज्ञ समिति ने सीएम धामी को सौंपा अंतिम ड्राफ्ट

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) जल्द ही लागू होने वाली है। शुक्रवार, 18 अक्टूबर को, UCC नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति ने अपने फाइनल ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। सीएम धामी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान न्याय और समान अवसर प्रदान करना है।
नवंबर में हो सकता है UCC लागू
मुख्यमंत्री धामी ने पहले घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर UCC को लागू करना चाहती है। अब जबकि नियमावली का अंतिम ड्राफ्ट सौंप दिया गया है, राज्य में 9 नवंबर को UCC लागू होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
UCC के मुख्य बिंदु
UCC के नियमावली में चार मुख्य भाग हैं:
  1. विवाह एवं विवाह-विच्छेद (तलाक)
  2. लिव-इन रिलेशनशिप
  3. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
  4. उत्तराधिकार संबंधी प्रक्रियाएं
जनसाधारण की सुविधा के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण और अपील की सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
घोषणा से कानून बनने तक का सफर
UCC की नींव 12 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान रखी गई थी, जब सीएम धामी ने UCC लागू करने की घोषणा की थी। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई, जिसने जनता से 20 लाख सुझाव प्राप्त किए और 2.50 लाख लोगों से सीधा संवाद किया। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से UCC विधेयक पारित हुआ और 11 मार्च को राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दी।
UCC के लागू होने से होने वाले बदलाव
  • सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानून होगा, जिसमें विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत शामिल हैं।
  • शादी और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
  • विवाह के लिए लड़के की आयु 21 और लड़की की आयु 18 वर्ष होगी।
  • महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे, जैसे तलाक का आधार।
  • हलाला और इद्दत जैसी प्रथाएं समाप्त होंगी।
  • संपत्ति में बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलेंगे।
  • लिव-इन रिलेशनशिप में पंजीकरण अनिवार्य होगा, और लिव-इन से पैदा हुए बच्चों को जायज माना जाएगा।
UCC के लागू होने के बाद उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर बढ़ेगा, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय की गारंटी दी जाएगी।

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