27 जून से शुरू होगी प्रथम चरण की प्रक्रिया,
26 जुलाई तक मिलेगा सीट वापसी का विकल्प
दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य
निश्चय टाइम्स,लखनऊ। प्रदेश के पात्र अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2025 की ऑनलाइन मुख्य काउन्सिलिंग (प्रथम से तृतीय चरण) का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह काउन्सिलिंग उत्तर प्रदेश राज्य के पात्र अभ्यर्थियों के लिए होगी। कक्षाएं 1 अगस्त, 2025 से प्रारंभ होंगी।
प्रथम चरण में 27 जून से 2 जुलाई, 2025 तक विकल्प भरने की सुविधा होगी, 3 जुलाई को सीट आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी 4 से 6 जुलाई तक ऑनलाइन फ्रीज/फ्लोट विकल्प का चयन कर सुरक्षा शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क जमा कर सकेंगे। दस्तावेज सत्यापन 4 से 7 जुलाई तक जनपदवार सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। सीट वापसी (Withdrawal) की सुविधा 8 जुलाई को उपलब्ध रहेगी।
द्वितीय चरण में 9 से 11 जुलाई तक विकल्प भरने की प्रक्रिया होगी, 12 जुलाई को सीट आवंटन होगा। 13 से 15 जुलाई तक सुरक्षा शुल्क व काउन्सिलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन 14 से 16 जुलाई तक किया जाएगा। सीट वापसी की सुविधा 17 जुलाई को दी जाएगी।
तृतीय चरण में 18 से 20 जुलाई तक विकल्प भरने की प्रक्रिया होगी, 21 जुलाई को सीट आवंटन होगा। 22 से 24 जुलाई तक शुल्क जमा किया जाएगा, इस चरण में सभी अभ्यर्थी स्वतः फ्रीज माने जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन 22 से 25 जुलाई तक किया जाएगा। सीट वापसी की अंतिम तिथि 26 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी अधिकाधिक विकल्प भरने हेतु विगत वर्ष की ओपनिंग एवं क्लोजिंग रैंक का अवलोकन कर योजना बनाएं। अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in पर लॉगिन कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पासवर्ड भूलने की स्थिति में पोर्टल से पुनः पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है।
प्रवेश प्रक्रिया में फ्लोट/फ्रीज विकल्प का चयन अनिवार्य होगा। फ्रीज विकल्प चुनने पर अभ्यर्थी को सहायता केंद्र पर दस्तावेज सत्यापन कराना आवश्यक है। शुल्क जमा न करने अथवा दस्तावेज सत्यापन न कराने पर अभ्यर्थी अगले चरणों में अयोग्य हो जाएगा। अभ्यर्थी काउन्सिलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन सीट वापसी (Withdrawal) की सुविधा का भी चयन कर सकते हैं, जिसमें सीट एक्सेप्टेंस फीस अभ्यर्थी द्वारा दर्ज बैंक खाते में ही वापस की जाएगी। यदि कोई संस्था निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग करती है तो अभ्यर्थी प्रामाणिक साक्ष्य सहित सचिव, प्रवेश एवं शुल्क नियमन समिति, लखनऊ में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
अभ्यर्थी अपने सभी मूल अभिलेखों के साथ संबंधित संस्था में उपस्थित होकर शेष शुल्क जमा करेंगे तथा संस्था को उन्हें बिना शर्त प्रवेश देना होगा। प्रवेश न देने की स्थिति में परिषद स्तर पर समाधान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश क्षमता में परिवर्तन किया जाता है तो छात्रों को समायोजित करने की व्यवस्था की जाएगी। काउन्सिलिंग की निर्धारित तिथियों का पालन करते हुए समय से दस्तावेज सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें।
