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आजम खान के परिवार को 10,000 रुपये के हर्जाने के लिए कोर्ट से मांगनी पड़ी मोहलत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत द्वारा लगाए गए 10,000 रुपये के हर्जाने की रकम जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगना पड़ा। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम पर डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला विचाराधीन है, जिसके तहत अदालत ने यह हर्जाना लगाया था।
 अदालत ने हर्जाना लगाया, अब्दुल्ला ने मांगा समय
अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट से प्रार्थना की कि हर्जाने की रकम जुटाने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। अदालत ने इस संबंध में 18 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के अनुसार, इस मामले में गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, और अब्दुल्ला आजम ने एक गवाह से पुनः जिरह के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे सिर्फ समय बर्बाद करने का प्रयास माना और हर्जाना लगाया।
 दो पैन कार्ड मामले में फंसे अब्दुल्ला
अब्दुल्ला आजम पर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था, जिसमें उन पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने और उनका उपयोग करने का आरोप है। अदालत ने अब्दुल्ला की अपील पर समय देने का निर्णय लिया है, और अब आगे की सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

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Sweta Sharma
Author: Sweta Sharma

I am Sweta Sharma, a dedicated reporter and content writer, specializes in uncovering truths and crafting compelling news, interviews, and features.

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