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मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में आया नया मोड़

  • सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, आरोपियों को नोटिस जारी

निश्चय टाइम्स, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के चर्चित मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बड़ा आदेश पारित करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें 12 आरोपियों को बरी किया गया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभी आरोपियों की रिहाई पर कोई रोक नहीं है और उन्हें फिलहाल फिर से जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है।
यह मामला उस समय फिर से सुर्खियों में आया जब महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार का तर्क था कि निचली अदालत द्वारा दोषसिद्ध पाए गए अभियुक्तों को बिना पर्याप्त आधार के बरी किया गया है।
मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने अब 12 आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।
गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 189 लोग मारे गए थे और 800 से अधिक घायल हुए थे। इस हमले को भारत की सबसे भीषण आतंकी घटनाओं में गिना जाता है।

 

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